उप्पस्ल कंप्यूटर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

 आवेदन


 करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है । उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है । अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं । विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन - लाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों / दिवसों में करायी जायेगी । विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक -

                                                                        


 

  श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा । वेतनमान : - वेतन मैट्रिक्स लेवल 04 में वेतनमान रू एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि ० लागू , नियमानुसार देय होगें ।

 चयन हेतु हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात हिन्दी टंकण चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । • टकण हेतु 20 अंक निर्धारित होगे यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किये जायेंगे जो हिन्दी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किये हों अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा । विशेष 

  उपरोक्तानुसार

 निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंको एवं तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुये अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी । उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी । में 

परीक्षा प्रक्रिया

सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा । 5. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण : अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उसे लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से ( provisionally ) सम्मिलित किया जायेगा । अभ्यर्थी को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा । लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा ( टकण ) के उपरान्त अंकों के योग की श्रेष्ठता के आधार पर शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के अहंता सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच निर्धारित सूचित तिथि पर बाद में की जायेगी जिसकी सूचना अलग से दी जायेगी ।  अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र / अंकपत्र / जाति प्रमाण पत्र / मूल निवास प्रमाण पत्र / आवेदित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि ( जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर ) की एक - एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति निर्धारित सूचित तिथि पर जमा करायी जायेगी दक्षता परीक्षा ( टंकण ) के उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा ( CBT ) एवं टंकण परीक्षा में प्राप्त अंको के योग की श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 02 गुना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के ही अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की जायेगी । ( ख ) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने / देने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है 

यथा नाम , जन्मतिथि जाति श्रेणी आदि

 किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव ( यथा नाम , जन्मतिथि जाति श्रेणी आदि ) नहीं किया जायेगा | ( घ ) टंकण परीक्षा तथा अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि , समय एवं स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा अभिलेखों के जाँच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2019 के बाद का होना आवश्यक है ) / अन्य पिछड़ा वर्ग ( नान - कीमीलेयर ) प्रमाण पत्र ( दिनांक 31.03.2022 के बाद का होना आवश्यक है ) प्रस्तुत करना होगा । • अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट अन्य पिछड़ा वर्ग ( नॉन - क्रीमीलेयर ) के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मु निवासी है को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी । 7

- आरक्षण : -

 ( क ) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक 3/5 अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  श्रेणी तथा वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रद के मूल निवासी नहीं है , अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करें ( ख ) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा । यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति नोट : नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित , भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं । 8- अनापत्ति प्रमाण पत्र के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है 9- आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (है अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ( नान - कीमीलेयर ).

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